विवाह सहायता योजना

विवाह सहायता योजना क्या है ?

झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसमें झारखंड राज्य के निवासी,परिवार के दो बच्चों/महिला सदस्यों के विवाह में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।इस योजना में विभाग द्वारा ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) रुपये प्रदान की जाती है।

विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

यह योजना का ऑनलाइन आवेदन श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://shramadhan.jharkhand.gov.in/ से किया जा सकता है |

योजना के लिए पात्रता/योग्यता
  • आवेदक झारखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को ‘झारखंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (JBOCWW बोर्ड)’ के साथ पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए और पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्षों तक निरंतर योगदान देना चाहिए।
  • आवेदक राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, कुली, पेंटर आदि जैसे निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
  • यह योजना परिवार के अधिकतम दो बच्चों/महिला सदस्यों के लिए लागू है।
  • आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए ।
  • वधु/दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • वर/दुल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
  1. पंजीकृत श्रमिक का आधार कार्ड
  2. वर और वधू का आधार कार्ड
  3. आवासीय प्रमाण पत्र
  4. पहचान पत्र 
  5. ईश्रम कार्ड
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण
  8. पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते का विवरण
  9. पंजीकृत श्रमिक का आय प्रमाण पत्र
  10. मैरिज सर्टिफिकेट /शादी का प्रमाणपत्र
  11. वर और वधू की आयु का प्रमाण
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