
विवाह सहायता योजना क्या है ?
झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसमें झारखंड राज्य के निवासी,परिवार के दो बच्चों/महिला सदस्यों के विवाह में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।इस योजना में विभाग द्वारा ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) रुपये प्रदान की जाती है।
विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
यह योजना का ऑनलाइन आवेदन श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://shramadhan.jharkhand.gov.in/ से किया जा सकता है |
योजना के लिए पात्रता/योग्यता
- आवेदक झारखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को ‘झारखंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (JBOCWW बोर्ड)’ के साथ पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए और पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्षों तक निरंतर योगदान देना चाहिए।
- आवेदक राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, कुली, पेंटर आदि जैसे निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
- यह योजना परिवार के अधिकतम दो बच्चों/महिला सदस्यों के लिए लागू है।
- आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए ।
- वधु/दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- वर/दुल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- पंजीकृत श्रमिक का आधार कार्ड
- वर और वधू का आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- ईश्रम कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण
- पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते का विवरण
- पंजीकृत श्रमिक का आय प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट /शादी का प्रमाणपत्र
- वर और वधू की आयु का प्रमाण