चेतावनी (मंईया सम्मान योजना): अपात्र लाभुकों की सूची बनाने में जुटी सरकार

“झारखंड सरकार मंईया सम्मान योजना में पारदर्शिता लाने के लिए अपात्र लाभुकों की पहचान में जुटी है, ताकि हर जरूरतमंद महिला को उसका हक मिल सके और योजना का सही लाभ सही हाथों तक पहुंचे।”

मंईया सम्मान योजना : अपात्र लाभुकों की सूची बनाने में जुटी सरकार
मंईया सम्मान योजना : अपात्र लाभुकों की सूची बनाने में जुटी सरकार

मंईया सम्मान योजना का पात्र कौन हो सकता है?

  1. झारखंड की निवासी हो।
  2. आवेदन के समय 18 से 50 साल की उम्र के बीच हो।
  3. आधार कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए।
  4. आवेदक का परिवार आयकर नहीं देता हो।
  5. आवेदक या उसके पति/पिता (यदि अविवाहित है) इन क्षेत्रों में नौकरी नहीं करते हों:
    • केंद्र या राज्य सरकार
    • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
    • विधिक, शहरी या स्थानीय निकाय
    • सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान
    • संविदा, मानदेय या स्थाई कर्मचारी
  6. पेंशन या पारिवारिक पेंशन नहीं मिलती हो।
  7. ईपीएफ (EPF) का सदस्य न हो।
  8. आवेदक को राज्य सरकार से कोई पेंशन नहीं मिल रही हो।

मंईया सम्मान योजना जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे क्या करें?

  • शहरी महिलाएं: अपने क्षेत्र के अंचल कार्यालय जाकर फॉर्म भरें।
  • ग्रामीण महिलाएं: अपने प्रखंड विकास कार्यालय (BDO) में फॉर्म भरें।
  • फॉर्म भरते समय ध्यान दें:
    • बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही भरें।
    • नाम और उम्र की जानकारी सही-सही दें।

मंईया सम्मान योजना अगर पैसे खाते में नहीं आए तो क्या करें?

  • शहरी महिलाएं: अपने क्षेत्र के सीओ कार्यालय में जानकारी लें।
  • ग्रामीण महिलाएं: बीडीओ कार्यालय जाकर समस्या का समाधान करवाएं।
  • अगर फॉर्म में कोई गलती है, तो उसे सुधार करवाएं।

मंईया सम्मान योजना फॉर्म भरने से पहले क्या करना चाहिए?

  • सरकार का संकल्प पढ़ें, जो मंईयां सम्मान योजना से जुड़ा है।
  • समाज कल्याण सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि पात्र महिलाएं आवेदन करें।
  • सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस. ने बताया कि जिलों में अपात्र लाभुकों की जांच चल रही है, और इस पर रिपोर्ट बनाई जा रही है।

 

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